GOOD NEWS: आज से इन 88 चीजों के गिर गए दाम, जानें आपको कैसे होगा फायदा

बढती मंहगाई के बीच मोदी सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है. दरअसल आज से ही जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) काउंसिल द्वारा लिया गया फैसला लागू हो गया है. जिससे 88 वस्तुएं के दाम सीधे तौर पर कम हो गए है. यह फैसला पिछले हफ्ते जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया गया था.

GOOD NEWS: आज से इन 88 चीजों के गिर गए दाम, जानें आपको कैसे होगा फायदा
88 चीजों के दाम आज से होंगे कम (Photo Credits: PTI)

नई दिल्ली: बढती मंहगाई के बीच मोदी सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है. दरअसल आज से ही जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) काउंसिल द्वारा लिया गया फैसला लागू हो गया है. जिससे 88 वस्तुएं के दाम सीधे तौर पर कम हो गए है. यह फैसला पिछले हफ्ते जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया गया था. अब से सेनेटरी नैपकिन पर टैक्स नहीं लगेगा. काउंसिल ने इसके अलावा 28% स्लैब से कई वस्तुओं की दर में कमी को मंजूरी दी. सरकार के इस कदम से देश के खजाने पर हर वर्ष लगभग सात हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.

वित्त मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने सबसे बड़ा तोहफा महिलाओं को दिया है. सेनेटरी नैपकिन पर पहले 12% टैक्स लगता था लेकिन अब इसे करमुक्त कर दिया गया है. इसके अलावा सरकार ने ज्यादातर वस्तुओं पर 28% के बजाय 18% जीएसटी लगाने का फैसला किया है. इनमें वाशिंग मशीन, छोटी स्क्रीन वाले टीवी, वाटर हीटर, पेंट्स और वार्निश आदि शामिल हैं.

सेनेटरी नैपकिन के अलावा स्टोन, मार्बल, राखी, लकड़ी के बने देवी देवताओं की मूर्ति और शखुआ के पत्ते को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है. इसके अतिरिक्त 1,000 रुपये तक के चप्पल पर जीएसटी की दर को कम कर पांच फीसदी कर दिया गया है.

जीएसटी काउंसिल ने लिथियम आयन बैटरीज, वैक्यूम क्लीनर्स, फूड ग्राइंडर्स, मिक्सर्स, स्टोरेज वाटर हीटर, हेड ड्रायर्स, हैंड ड्रायर्स, पेंट, वाटर कूलर, मिल्क कूलर, आइसक्रीम कूलर्स, परफ्यूम्स, टॉयलेट स्प्रेज पर जीएसटी की दर को 28 फीसद से घटाकर 18 फीसद कर दिया है.

वहीं सरकार ने ई-बुक्स पर भी जीएसटी दर 18 फीसद से घटाकर 5 फीसद कर दी है. जिसकी वजह से आज से ई-बुक्स लेना सस्ता हो गया है. लकड़ी का बॉक्स, आर्टवेयर ग्लास, हाथ से बने लैंप और जूलरी बॉक्स पर 12 फीसदी टैक्स लगेगा. निर्माण क्षेत्र के काम आने वाले तराशे हुये कोटा पत्थर, सैंड स्टोन आदि पर अब 18 प्रतिशत की जगह 12 प्रतिशत ही जीएसटी देना पड़ेगा.


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