बारीपदा (ओडिशा): ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक विशेष अदालत ने एक 14 वर्षीय बालिका के साथ 2022 में बलात्कार के मामले में 63 वर्षीय व्यक्ति को 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. पॉक्सो अदालत की न्यायाधीश प्रतिमा पात्रो ने शनिवार को यह फैसला सुनाते हुए दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
मामले की जानकारी
आरोपी ने वर्ष 2022 में नाबालिग लड़की के साथ कई बार बलात्कार किया और उसे जान से मारने की धमकी भी दी. विशेष लोक अभियोजक अभिन कुमार पट्टनायक के अनुसार, पीड़िता के बयान, 18 गवाहों के साक्ष्य और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया.
मुआवजे का प्रावधान
अदालत ने पीड़िता को 7 लाख रुपये के मुआवजे का भी आदेश दिया है. यह राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) द्वारा दिए जाने की सिफारिश की गई है.
पुलिस कार्रवाई और सजा का आधार
यह मामला 27 जुलाई, 2022 को बैसिंगा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था. न्यायाधीश पात्रो ने केस में पेश हुए सबूतों को "स्पष्ट और अटल" बताते हुए कहा कि नाबालिग के साथ यौन हिंसा जैसे जघन्य अपराध में किसी रियायत की गुंजाइश नहीं है.
यह फैसला ओडिशा न्यायपालिका की बाल सुरक्षा और यौन हिंसा के खिलाफ सख्त रुख को दर्शाता है. पॉक्सो एक्ट (2012) के तहत नाबालिगों के साथ अपराधों में अधिकतम सजा का प्रावधान है, और इस मामले में 25 वर्ष की सजा इसी का परिणाम है.












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