उन्नाव रेप केस: पूर्व BJP विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर फैसला टला, 20 दिसंबर को सुनवाई

उन्नाव रेप केस के दोषी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर फैसला टल गया है. कोर्ट अब इस मसले पर 20 दिसंबर को दोबारा सुनवाई करेगा.

विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Photo Credits: PTI)

दिल्ली: उन्नाव रेप केस (Unnao rape case) के दोषी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) की सजा पर फैसला टल गया है. कोर्ट अब इस मसले पर 20 दिसंबर को दोबारा सुनवाई करेगा. मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से अधिकतम सजा की मांग की है. जबकि कुलदीप सिंह सेंगर के वकील ने हवाला दिया कि सेंगर की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए कम से कम सजा की मांग रखी है. बचाव पक्ष ने दलील दी कि सेंगर की दो बेटियां हैं जिनकी अभी शादी होनी हैं. उनकी आर्थिक स्थिति पहले ही कमजोर हो चुकी है ऐसे में सजा को कम किया जाना चाहिए.

बता दें कि सोमवार को तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया. कोर्ट इस मामले में 19 दिसंबर को सजा सुनाएगा. तीस हजारी कोर्ट ने विधायक कुलदीप सेंगर को धारा POCSO, 120 B(आपराधिक साजिश), 363 (अपहरण), 366 (महिला का अपहरण या उत्पीड़न), 376 (बलात्कार सहित अन्य संबंधित धाराओं) के तहत दोषी ठहराया है.

यह भी पढ़ें- Nirbhaya Gangrape Review Petition: निर्भया की मां आशा देवी ने चारों दोषियों के लिए फिर दोहराई फांसी की मांग, कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर भी कही ये बात. 

20 दिसंबर को होगी सुनवाई-

उन्नाव रेप का यह मामला साल 2017 का है. कुलदीप सिंह सेंगर ने साल 2017 में एक युवती का कथित तौर पर अपहरण करने के बाद उससे बलात्कार किया था. उस समय युवती नाबालिग थी. उत्तर प्रदेश की बांगरमऊ विधानसभा सीट से चौथी बार विधायक बने कुलदीप सिंह सेंगर को इस मामले के बाद अगस्त 2019 में बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया था. कोर्ट ने 9 अगस्त को विधायक कुलदीप सिंह सेंगर खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण, बलात्कार और पोक्सो कानून से संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए थे.

Share Now

\