2008 Ahmedabad Serial Blast: कोर्ट ने 49 में से 38 दोषियों को दी सजा-ए-मौत, 11 को उम्रकैद- अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में मारे गये थे 56 लोग
गुजरात के अहमदाबाद शहर में 2008 में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में स्पेशल कोर्ट ने 49 दोषियों में से 38 को मौत की सजा सुनाई है. जबकि 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. पिछले हफ्ते कोर्ट ने अहमदाबाद बम ब्लास्ट मामले में कुल 49 आरोपियों को दोषी ठहराया था और 28 को बरी कर दिया था.
अहमदाबाद: गुजरात (Gujarat) के अहमदाबाद (Ahmedabad) शहर में 2008 में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को 49 दोषियों में से 38 को मौत की सजा सुनाई है. जबकि 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा दी है. पिछले हफ्ते कोर्ट ने अहमदाबाद बम ब्लास्ट मामले में कुल 49 आरोपियों को दोषी ठहराया था और 28 को बरी कर दिया था. यह फैसला घातक विस्फोटों के 13 साल बाद सुनाया गया है. Ahmedabad Blast Case: अहमदाबाद विस्फोट मामले में रांची के मंजर इमाम, दानिश बरी
विशेष अदालत ने पिछले मंगलवार को मामले में 49 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि 28 अन्य को बरी कर दिया था. न्यायाधीश ए आर पटेल ने गुजरात के सबसे बड़े शहर में हुए कम से कम 20 सिलसिलेवार धमाकों में आरोपी 28 लोगों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया.
उल्लेखनीय है कि 26 जुलाई, 2008 को 70 मिनट के भीतर गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में 20 धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी जबकि 246 अन्य घायल हुए थे. पुलिस ने दावा किया था कि हिजबुल मुजाहिदीन और, प्रतिबंधित स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के कट्टरपंथी धड़े से जुड़े लोग इन धमाकों में शामिल हैं.
पुलिस ने आरोप लगाया था कि हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने गोधरा की घटना के बाद 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों का बदला लेने के लिए इन धमाकों की योजना बनाई. इन दंगों में अल्पसंख्यक समुदाय के कई लोगों की मौत हुई थी. अहमदाबाद में हुए सिलसिलेवार धमाकों के बाद पुलिस को सूरत के विभिन्न इलाकों में बम मिले थे जिसके बाद अहमदाबाद में 20 और सूरत में 15 प्राथमिकी दर्ज की गई थी. अदालत द्वारा सभी 35 प्राथमिकियों को एक साथ मिलाने के बाद मामले की सुनवाई हुई. (एजेंसी इनपुट के साथ)