विंता नंदा रेप केस: कोर्ट ने कहा- हो सकता है कि आलोक नाथ पर निजी फायदे के लिए आरोप लगाए गए हों
विंता नंदा और आलोक नाथ (Photo Credits- Twitter)

विंता नंदा रेप केस (Vinta Nanda Rape Case) में कुछ दिन पहले अभिनेता आलोक नाथ (Alok Nath) को अग्रिम जमानत मिल गई थी. दिंडोशी सत्र न्यायालय ने यह फैसला सुनाया था. खबरों की माने तो जमानत देते हुए कोर्ट का कहना था कि हो सकता है कि आलोक नाथ पर निजी फायदे के लिए आरोप लगाए गए हों. अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने पांच लाख रुपए के सुरक्षा मुचलके पर आलोक नाथ को जमानत दी है. अदालत का कहना है कि विंता नंदा को यह याद नहीं है कि घटना किस दिन और किस महीने में हुई थी. इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि आलोक नाथ को झूंठे आरोप में फंसाया जा रहा हो.

अदालत के न्यायाधीश ने कहा कि, "विंता नंदा ने शायद आलोक नाथ के प्रति उनके एकतरफा प्रेम की वजह से उन पर आरोप लगाए हो. विंता नंदा के अपमानजनक, झूठे, दुर्भावनापूर्ण और काल्पनिक आरोपों के आधार पर यह केस दर्ज हुआ है."

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आपको बता दें कि लेखिका-निर्देशिका विंता नंदा ने आलोक नाथ पर यौन उत्पीड़न एवं बलात्कार का आरोप लगाया था. उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर कर इस बात का खुलासा किया था. विंता नंदा ने बताया था कि जब वो टीवी शो 'तारा' के लिए काम कर रही थी, तब आलोक नाथ ने उनके साथ  दुष्कर्म किया था. संस्कारी बाबू के खिलाफ मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी.