Rajinikanth Property Tax Case: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत को आज उनेक प्रॉपर्टी टैक्स केस को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने कड़े शब्दों में फटकार लगाईं है. एक्टर के श्री राघवेंद्र कल्याण मंडपम (Sri Raghavendra Kalyana Mandapam) मैरिज हॉल पर ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन (Greater Chennai Corporation) ने 6.5 लाख का संपत्ति कर जोड़ा था जिसे लेकर वो नाराज थे. इस बात को लेकर उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) में एक याचिका दायर की थी.
आज इस मामले पर सुनवाई के दौरान मद्रास उच्च न्यायालय की जस्टिस अनीता सुमंत ने रजनीकांत को चेतावनी देते हुए कहा कि टैक्स की मांग को लेकर आनन-फानन में अदालत दौड़ने के लिए उनपर अतिरिक्त खर्च लागू की जा सकती है. इस मामले में उनके वकील ने अदालत को जवाब देते हुए कहा कि इस केस को वापस लेने के लिए उन्हें समय चाहिए.
Madras High Court Justice Anita Sumanth warns of imposing costs on actor Rajinikanth for rushing to the court against Greater Chennai Corporation's demand of Rs.6.5 lakhs property tax for his Raghavendra Kalyana Mandapam. His counsel asks for time to withdraw their case. https://t.co/uC2Srm35kJ
— ANI (@ANI) October 14, 2020
बताया जा रहा है कि रजनीकांत का ये मैरिज हॉल तमिल नाडू के चेन्नई स्थित कोडमबक्कम में है जिसपर 6.5 लाख का प्रॉपर्टी टैक्स लागू किया गया है. इस बात को लेकर नाराज रजनीकांत ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
एक्टर का कहना है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन के कारण 24 मार्च, 2020 से ही उनका ये हॉल बंद पड़ा है. इसी के चलते वें इससे किसी भी तरह की कमाई नहीं कर पाए हैं. इसलिए उनकी इस संपत्ति पर लगाए गए इस टैक्स को खारिज करना चाहिए.