जमानत के बावजूद अल्लू अर्जुन की रिहाई में क्यों हुई देरी, वकील बोले- अवैध हिरासत के लिए देना पड़ेगा जवाब

थिएटर भगदड़ मामले में गिरफ्तार अभिनेता अल्लू अर्जुन शनिवार सुबह जेल से बाहर आ गए. शुक्रवार को तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें ₹50,000 के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दी थी. बावजूद इसके, उन्हें रात जेल में बितानी पड़ी. भगदड़ में एक 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी, जबकि उसका 8 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था.

अल्लू अर्जुन के वकील अशोक रेड्डी ने आरोप लगाया कि हाई कोर्ट का जमानत आदेश मिलने के बावजूद अभिनेता को रिहा नहीं किया गया. उन्होंने कहा, "यह अवैध हिरासत है. हम इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे." कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, जमानत आदेश की कॉपियां समय पर अपलोड नहीं की गईं, जिसकी वजह से अभिनेता को जेल में रात गुजारनी पड़ी.

कैसे हुई गिरफ्तारी? 

यह घटना 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में घटी, जहां अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2: द रूल का प्रीमियर चल रहा था. अभिनेता की एक झलक पाने के लिए हजारों प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ी. इस भगदड़ में महिला की मौत हो गई और उसका बेटा घायल हो गया. घटना के बाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर मैनेजमेंट पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया.

14 दिन की न्यायिक हिरासत 

अल्लू अर्जुन को शुक्रवार को गिरफ्तार कर चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन ले जाया गया. बाद में उन्हें नामपल्ली अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. इसके बाद अभिनेता ने तेलंगाना हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की.

हाई कोर्ट ने क्या कहा?

हाई कोर्ट की जस्टिस जुव्वाडी श्रीदेवी ने अल्लू अर्जुन को चार सप्ताह की अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि एक नागरिक के तौर पर उनके मौलिक अधिकार सुरक्षित हैं. कोर्ट ने कहा कि भगदड़ के लिए अभिनेता को सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह केवल फिल्म के प्रीमियर में हिस्सा लेने गए थे.