देश की खबरें | दिल्ली उच्च न्यायालय ने कलानिधि मारन के पक्ष में सुनाए गए आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने एकल न्यायाधीश के उस मध्यस्थता आदेश पर रोक लगाने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया, जिसमें स्पाइसजेट और उसके प्रवर्तक अजय सिंह को मीडिया कारोबारी कलानिधि मारन को ब्याज समेत 579 करोड़ रुपये लौटाने के लिए कहा गया था।