YouTuber Irfan: अपने अजन्मे बच्चे का Gender Test कराकर खुलासा कर बुरे फंसे यूट्यूबर इरफान, तमिलनाडु सरकार ने भेजा नोटिस
तमिलनाडु के स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को यूट्यूबर और फूड व्लॉगर इरफान को अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किए गए वीडियो में अपने अजन्मे बच्चे के लिंग का खुलासा करने पर पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 का उल्लंघन करार देते हुए नोटिस जारी किया.
YouTuber Irfan Tamil Nadu Govt Notice: तमिलनाडु के स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को यूट्यूबर और फूड व्लॉगर इरफान को अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किए गए वीडियो में अपने अजन्मे बच्चे के लिंग का खुलासा करने पर पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 का उल्लंघन करार देते हुए नोटिस जारी किया. विभाग ने साथ ही तमिल यूट्यूबर से प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण और उसका खुलासा करने वाले वीडियो को भी हटाने का निर्देश दिया है.
इरफान ने अपने यूट्यूब चैनल ‘इरफानन व्यू’ पर दुबई के एक अस्पताल में अपनी गर्भवती पत्नी का प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण परीक्षण कराते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है. उन्होंने कहा कि दुबई सहित कई देशों में यह परीक्षण करना वैध है, लेकिन भारत में नहीं, जहां इस पर प्रतिबंध है. उन्होंने वीडियो में कहा, ‘‘जब मैं 1993 में पैदा हुआ था, तब मेरी मां को मेरा लिंग पता था. तब यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। इसे बंद कर दिया गया था क्योंकि कई पागल लोग महिला लिंग के साथ भेदभाव कर रहे थे.’’
उनके चैनल पर 19 मई को पोस्ट किए गए वीडियो को दुनिया भर के कई दर्शकों ने देखा और साझा किया. यह भी पढ़े: HC On Sex Determination: भ्रूण लिंग परीक्षण को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट की सख्ती, PCPNDT एक्ट लागू करने के निर्देश दिए
यूट्यूब इरफ़ान को तमिलनाडु सरकार का नोटिस:
Tamil Nadu Director of Medical and Rural Health Services sends notice to YouTuber Irfan after he reportedly revealed the sex of his unborn child in videos posted on his YouTube channel. Tamil Nadu Director of Medical and Rural Health Services has also sent a letter to Cyber Crime…
— ANI (@ANI) May 22, 2024
तमिलनाडु सरकार ने इरफ़ान को भेजा नोटिस:
#NewsUpdate | YouTuber Irfan lands on trouble for revealing the gender of his unborn child
Tamil Nadu Director of Medical and Rural Health Services sends notice to YouTuber's gender reveal party@TNDPHPM pic.twitter.com/MqW9UDr4ww
— DD News (@DDNewslive) May 22, 2024
स्वास्थ्य विभाग द्वारा विज्ञप्ति में कहा गया, ‘‘भारत में अजन्मे बच्चे के लिंग का पता लगाना और उसकी घोषणा करना गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम 1994 के तहत निषिद्ध है। इस तरह की कार्रवाई से बालिका जन्म दर में गिरावट के अलावा महिलाओं के खिलाफ अपराध भी होंगे.
इसलिए, उक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए इरफान को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही, साइबर अपराध प्रभाग को पत्र लिखकर इरफान द्वारा अपलोड किए गए वीडियो को सोशल मीडिया से तुरंत हटाने को कहा गया है.
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(The above story first appeared on LatestLY on May 21, 2024 10:30 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

