रायपुर, 11 जनवरी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की अदालत ने 14 वर्षीय बालिका से बलात्कार के जुर्म में युवक को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।
रायपुर जिले की विशेष लोक अभियोजक मोरीशा नायडू ने मंगलवार को बताया कि जिले की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी की अदालत ने पप्पू उर्फ मिथलेश माझी को बालिका से बलात्कार के जुर्म में 20 वर्ष कारावास तथा 56 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
नायडू ने बताया कि माझी पर आरोप है कि उसने 26 मार्च 2019 में बालिका का अपहरण कर लिया और कई बार उसके साथ बलात्कार किया।
उन्होंने बताया कि बालिका के परिजनों ने मार्च 2019 को विधानसभा थाने में बालिका के लापता होने की जानकारी दी थी। बालिका के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और उसकी खोज शुरू की गई।
अधिवक्ता ने बताया कि कुछ दिनों बाद पुलिस ने माझी से बालिका को बरामद कर लिया। बाद में बालिका के बयान के आधार पर माझी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उसे आदालत में पेश किया गया।
उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी माझी को बालिका का अपहरण और बलात्कार का दोषी पाया और उसे 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।
संजीव
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