देश की खबरें | मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने की आरोपी महिला को नहीं मिली अदालत से अंतरिम राहत
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

मुंबई, 28 अगस्त बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्य के मंत्री आदित्य ठाकरे के बारे में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने की आरोपी एक महिला को गिरफ्तारी से अंतरिम छूट प्रदान करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।

नवी मुंबई निवासी सुनैना होले ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज तीन प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था।

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विभिन्न समूहों के बीच कटुता को बढ़ावा देने के अलावा

38 वर्षीय महिला पर मानहानि और सार्वजनिक शांति को भंग करने का आरोप भी लगाया गया है।

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आरोपी ने सोशल मीडिया पर 25 से 28 जुलाई के बीच उद्धव और आदित्य ठाकरे के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक पोस्ट किया था।

महिला के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को न्यायमूर्ति आरडी धानुका और न्यायमूर्ति वीजी बिष्ट की खंडपीठ के समक्ष दलील दी कि इस मामले ने "राजनीतिक रंग" ले लिया है और आरोपी ने कभी भी नफरत भरा बयान नहीं दिया और न ही शत्रुता को बढ़ावा देने वाला कोई पोस्ट किया।

चंद्रचूड़ ने कहा कि होले को एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें जमानत मिल गई है। उन्होंने प्राथमिकी रद्द करने के अनुरोध वाली याचिकाओं की सुनवाई लंबित रहने तक गिरफ्तारी से अंतरिम छूट का आग्रह किया।

पीठ ने हालांकि आरोपी को गिरफ्तारी से छूट प्रदान करने वाला कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। मामले में अगली सुनवाई तीन सितंबर को होगी।

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