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देश की खबरें | निजामुद्दीन मरकज को खोलने की अनुमति के लिये एसएचओ के पास जाए वक्फ बोर्ड: उच्च न्यायालय

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड को शब-ए-बारात और रमजान के दौरान इबादत के लिये निजामुद्दीन मरकज के तीन अन्य तल खोलने की अनुमति के सिलसिले में संबंधित थाने के प्रभारी के पास अर्जी दाखिल करने का निर्देश दिया।

देश की खबरें | निजामुद्दीन मरकज को खोलने की अनुमति के लिये एसएचओ के पास जाए वक्फ बोर्ड: उच्च न्यायालय

नयी दिल्ली, 14 मार्च दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड को शब-ए-बारात और रमजान के दौरान इबादत के लिये निजामुद्दीन मरकज के तीन अन्य तल खोलने की अनुमति के सिलसिले में संबंधित थाने के प्रभारी के पास अर्जी दाखिल करने का निर्देश दिया।

मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के बीच तब्लीगी जमात के कार्यक्रम के आयोजन के बाद से मरकज बंद है।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के वकील संजय घोष के बयान पर गौर किया, जिसमें अदालत से अनुरोध किया गया था कि वह इमारत को पूरी तरह खोलने के लिये केंद्र को निर्देश दे। अदालत ने कहा कि बोर्ड इस संबंध में तत्काल हजरत निजामुद्दीन थाने के प्रभारी के समक्ष आवेदन करे।

केंद्र की ओर से पेश वकील रजत नायर ने अदालत को आश्वासन दिया कि आवेदन पर कानून के अनुसार तत्काल विचार किया जाएगा।

दिल्ली वक्फ बोर्ड ने मार्च और अप्रैल में शब-ए-बारात और रमजान के दौरान मस्जिद को खोलने के लिये आवेदन दाखिल किया था, जिसपर अदालत सुनवाई कर रही थी। अदालत ने इस मामले को आगे की सुनवाई के लिये 16 मार्च को सूचीबद्ध कर दिया।

सुनवाई के दौरान नायर ने कहा कि मस्जिद के प्रथम तल पर 50 लोगों को इबादत करने देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पूरी मस्जिद को खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

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(The above story first appeared on LatestLY on Mar 14, 2022 07:15 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).