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UP Shocker: पत्नी पर तेज़ाब फेंकने के जुर्म में व्यक्ति को 10 साल कैद की सज़ा

उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्ध नगर की एक अदालत ने एक महिला के चरित्र पर शक होने पर उसके ऊपर तेजाब फेंकने के जुर्म में उसके पति को 10 वर्ष के कारावास सज़ा सुनाई है.

UP Shocker: पत्नी पर तेज़ाब फेंकने के जुर्म में व्यक्ति को 10 साल कैद की सज़ा
Acid Representative Image (Photo Credit: Pixabay)

नोएडा, 28 सितंबर: उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्ध नगर की एक अदालत ने एक महिला के चरित्र पर शक होने पर उसके ऊपर तेजाब फेंकने के जुर्म में उसके पति को 10 वर्ष के कारावास सज़ा सुनाई है. यह भी पढ़ें: UP Shocker: मैनपुरी में अस्पताल के बाहर महिला की तड़प तड़प कर मौत; हॉस्पिटल सीज

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रणवीर सिंह की अदालत ने आरोपी सोनू को अपनी पत्नी लता पर तेज़ाब से हमला करने का दोषी पाया और 10 वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई तथा 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

अधिवक्ता नितिन त्यागी ने बताया कि पीड़िता फेस दो थाना क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में काम करती थी और उसके पति सोनू को उसके चरित्र पर शक था. उन्होंने बताया कि 2017 में सोनू ने लता के ऊपर तेजाब फेंक दिया था. उन्होंने बताया कि इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर थाना फेस दो पुलिस ने सोनू को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 29, 2023 07:29 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).