गोंडा, 22 नवंबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 20 वर्षीय एक युवक को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने दोषी पर सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर उसे छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
वरिष्ठ लोक अभियोजक अशोक कुमार सिंह और सुनील कुमार मिश्र ने बताया कि मनकापुर थाना क्षेत्र के धुसवा गांव निवासी एक व्यक्ति ने छह दिसंबर 2020 को स्थानीय थाने में शिकायत की थी कि राजन नाम का युवक उनकी 15 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है।
सिंह के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने कहा था कि उसके गांव में सरकारी स्कूल का निर्माण हो रहा है और दूसरे जिले के कई मजदूर भी इस बाबत गांव आए हुए हैं, जिनमें राजन भी शामिल है।
सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई। जांचकर्ताओं ने अदालत में राजन के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।
सिंह के अनुसार, सोमवार को सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अदालत) चंद्र मोहन चतुर्वेदी ने आरोपी राजन को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और सात हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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