देश की खबरें | तूतीकोरिन मामला : मुख्यमंत्री को गृह मंत्रालय का काम करने से रोकने की मांग वाली याचिका खारिज

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन में पुलिस हिरासत में पिता-पुत्र क मौत के मामले की जांच और मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक राज्य के मुख्यमंत्री ईके पलानीस्वामी को गृह मंत्रालय का काम करने से रोकने की मांग करने वाली याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।

नयी दिल्ली, 16 जुलाई उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन में पुलिस हिरासत में पिता-पुत्र क मौत के मामले की जांच और मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक राज्य के मुख्यमंत्री ईके पलानीस्वामी को गृह मंत्रालय का काम करने से रोकने की मांग करने वाली याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने वीडियो कांफ्रेन्स के माध्यम से अधिवक्ता ए राजारंजन की याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी।

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तूतीकोरिन पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान 19 जून को जयराज और उसके 31 साल के पुत्र बेन्निक्स को देर तक दुकान खोले रखने की वजह से पूछताछ के वास्ते हिरासत में लिया था। लेकिन हिरासत के दौरान बुरी तरह जख्मी हुये पिता पुत्र की बाद में अस्पताल में मृत्यु हो गयी थी।

राजारंजन ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री ने 24 जून को सार्वजनिक बयान दिया है कि बीमारी की वजह से पिता-पुत्र की मृत्यु हुयी।

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मृतक के परिजनों के बयानों का हवाला देते हुये याचिका में कहा गया है कि सातनकुलम थाने में इन दोनों को आपराधिक मामले में हिरासत में सौंपने से पहले उन्हें शारीरिक यातनायें दी गयीं थीं।

याचिका में, गृह मंत्रालय का भी काम देख रहे मुख्यमंत्री पलानीस्वामी के इस बयान को अत्यधिक अनुचित बताया गया कि दोनों की मृत्यु बीमारी की वजह से हुयी।

इस घटना के तूल पकड़ने के बाद उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर इसकी जांच सीबीसीआईडी ने अपने हाथ में ली। अदालत ने पहली नजर में यह पाया था कि पीडितों को कुछ पुलिसकर्मियों ने यातना दी थीं।

अनूप

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