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Trademark Infringement: बर्गर किंग पुणे के इसी नाम वाले रेस्तरां के खिलाफ कानूनी लड़ाई हारी

अमेरिका की दिग्गज कंपनी बर्गर किंग कॉरपोरेशन महाराष्ट्र के पुणे में इसी नाम वाले रेस्तरां के खिलाफ 13 साल पुरानी कानूनी लड़ाई हार गई है. पुणे की एक जिला अदालत ने कंपनी द्वारा ट्रेडमार्क उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दायर किए गए मुकदमे को खारिज कर दिया.

Trademark Infringement: बर्गर किंग पुणे के इसी नाम वाले रेस्तरां के खिलाफ कानूनी लड़ाई हारी
burger king (img: tw)

पुणे, 18 अगस्त : अमेरिका की दिग्गज कंपनी बर्गर किंग कॉरपोरेशन महाराष्ट्र के पुणे में इसी नाम वाले रेस्तरां के खिलाफ 13 साल पुरानी कानूनी लड़ाई हार गई है. पुणे की एक जिला अदालत ने कंपनी द्वारा ट्रेडमार्क उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दायर किए गए मुकदमे को खारिज कर दिया. जिला न्यायाधीश सुनील वेदपाठक ने 16 अगस्त को दिए आदेश में कहा कि शहर स्थित रेस्तरां 'बर्गर किंग' अमेरिकी बर्गर कंपनी के भारत में दुकान खोलने से पहले से ही काम कर रहा था.

अदालत ने यह भी कहा कि बर्गर किंग यह साबित करने में विफल रही कि स्थानीय खाद्य आउटलेट ने उसके ट्रेडमार्क का उल्लंघन किया है. अदालत ने बर्गर किंग कॉरपोरेशन के 2011 के मुकदमे को खारिज कर दिया, जिसमें ट्रेडमार्क के उल्लंघन, ट्रेडमार्क को अपना बताने और आर्थिक क्षति के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई थी. यह भी पढ़ें : मुठभेड़ में शहीद हुए डीएसपी हुमायूं भट की पत्नी को अपने पति की शहादत पर गर्व

पुणे स्थित बर्गर किंग फूड जॉइंट के मालिकों अनाहिता इरानी और शापूर इरानी के खिलाफ दायर इस मुकदमे में 20 लाख रुपये के हर्जाने की भी मांग की गई थी. अदालत ने कहा कि बर्गर किंग कॉरपोरेशन ने भारत में अपने ट्रेडमार्क बर्गर किंग के तहत रेस्तरां के माध्यम से सेवाएं देने की शुरुआत 2014 में की, जबकि शहर स्थित भोजनालय 1991-92 से रेस्तरां सेवाएं देने के लिए ट्रेडमार्क 'बर्गर किंग' का उपयोग कर रहा था.

(The above story first appeared on LatestLY on Aug 18, 2024 02:50 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).