देश की खबरें | वाराणसी में सामूहिक दुष्कर्म मामले में तीन और आरोपी गिरफ्तार
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. वाराणसी में पुलिस ने हाल में 19 वर्षीय युवती के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
वाराणसी (उप्र), 11 अप्रैल वाराणसी में पुलिस ने हाल में 19 वर्षीय युवती के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
पुलिस के अनुसार तीन आरोपियों को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों के साथ ही पुलिस ने मामले के 23 आरोपियों में से 12 को गिरफ्तार कर लिया है।
शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने वाराणसी दौरे के दौरान सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर गंभीर चिंता जताते हुए कड़ा रुख अपनाया है। वाराणसी हवाई अड्डे पर उतरते ही उन्होंने पुलिस आयुक्त, मंडलायुक्त और जिलाधिकारी से इस मामले में विस्तृत जानकारी ली।
प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इस जघन्य अपराध के सभी दोषियों की पहचान कर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्रधानमंत्री के निर्देश के कुछ देर बाद ही अधिकारियों ने तीन और आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी साझा की।
इस बीच, छावनी क्षेत्र के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) विदुष सक्सेना ने शुक्रवार को कहा, ‘‘कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने कुल 23 आरोपियों में से 12 को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सभी 11 नामजद और एक अन्य संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।’’
इससे पहले पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर 11 नामजद और 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। सक्सेना ने कहा कि अज्ञात में दर्ज 11 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही हैं और जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
नामजद आरोपियों की पहचान राज विश्वकर्मा, समीर, आयुष, सोहेल, दानिश, अनमोल, साजिद, जहीर, इमरान, जैब, अमन और राज खान के रूप में हुई है।
शिकायत के अनुसार, पीड़िता के साथ 29 मार्च से चार अप्रैल के बीच कई जगहों पर 23 लोगों ने कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता के परिवार ने छह अप्रैल को इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने पहले बताया था कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 70(एक) (सामूहिक दुष्कर्म), 74 (महिला की शील भंग की कोशिश में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 123 (आपराधिक इरादे से जहर देना), 126(2) (गलत इरादे से रोकना), 127(2) (बंधक बनाना) और 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 11, 2025 05:22 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

