देश की खबरें | उच्चतम न्यायालय ने कर्मचारियों के वेतन वृद्धि मामले में अवमानना याचिका पर सुनवाई टालने को कहा

नयी दिल्ली, 22 जुलाई उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को त्रिपुरा उच्च न्यायालय से कहा कि वह उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वेतन दिए जाने के मुद्दे पर अवमानना याचिका पर सुनवाई टाल दे। इस मामले में राज्य सरकार के मुख्य सचिव को तलब किया गया है।

न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना की पीठ ने 21 दिसंबर, 2021 को एकल न्यायाधीश की पीठ के उस फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें राज्य सरकार को छठे केंद्रीय वेतन आयोग का लाभ उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को देने का निर्देश दिया गया था।

पीठ ने कहा, ‘‘रंजीत कुमार (राज्य सरकार के लिए पेश) ने बताया कि त्रिपुरा राज्य के मुख्य सचिव को 25 जुलाई, 2022 को उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई अवमानना याचिका के संबंध में पेश होने के लिए कहा गया है...हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि अवमानना याचिका की सुनवाई इस न्यायालय के अगले आदेशों तक स्थगित कर दी जाए।’’

शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई की अगली तिथि 12 अगस्त, 2022 तय की।

पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय कर्मचारी संघ और अन्य द्वारा दायर एक अपील त्रिपुरा उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष लंबित है।

उसने कहा कि एकल न्यायाधीश ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह त्रिपुरा उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को छठे केंद्रीय वेतन आयोग का लाभ प्रदान करे, जैसा कि अधीनस्थ न्यायपालिका के कर्मचारियों को 16 दिसंबर, 2017 के एक आदेश के तहत प्रदान किया गया था।

पीठ ने कहा, ‘‘राज्य सरकार को आठ महीने के भीतर निर्णय को लागू करने का निर्देश दिया गया था।’’

राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने कहा कि उच्च न्यायालय के कर्मचारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 229 के तहत बनाए गए नियमों के अधीन होते हैं।

कुमार ने यह भी कहा कि छठा वेतन आयोग मिलने से सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा।

उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2021 में राज्य सरकार को जनवरी 2022 से तीन मासिक किस्तों में वेतन बकाया देने का भी निर्देश दिया है।

बाद में, निर्देशों को लागू नहीं करने के लिए राज्य सरकार के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर अवमानना की ​​कार्यवाही शुरू की गई थी।

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