नयी दिल्ली, तीन जुलाई दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम और निवारण) अधिनियम, 2013 (एसएचडब्ल्यू अधिनियम) के दायरे को ‘‘बिल्कुल भी सीमित नहीं’’ किया जा सकता।
अदालत ने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि एक महिला कर्मचारी का उसके ही कार्यालय या विभाग में काम करने वाले किसी अन्य कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न किया जाता है, तब् ही यह एसएचडब्ल्यू अधिनियम के दायरे में आएगा, बल्कि यह उन मामलों में भी लागू होगा, जहां आरोपी कर्मचारी किसी अन्य स्थान पर कार्यरत है।
अदालत ने कहा कि क%AF%E0%A4%B0%E0%A4%BE+%E0%A4%8F%E0%A4%95+%E0%A4%B9%E0%A5%80+%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%97-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF+%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82+%E0%A4%B9%E0%A5%81%E0%A4%8F+%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%B2%E0%A5%87+%E0%A4%A4%E0%A4%95+%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%A4+%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82+%3A+%E0%A4%85%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A4 https%3A%2F%2Fhindi.latestly.com%2Fagency-news%2Fthe-scope-of-the-anti-sexual-harassment-law-is-not-limited-to-the-case-in-one-department-office-courtr-1853127.html',900, 600)" title="Share on Whatsapp">