Madhya Pradesh: कोरोना महामारी में जेलों से रिहा किए गए 4,500 कैदियों की पैरोल अवधि बढ़ी

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जेलों में बंद सभी कैदियों की आरटी-पीसीआर जांच कराई जाएगी. मिश्रा ने बताया कि प्रदेश की जेलों में बंद 18 हजार कैदियों को कोविड-19 टीका लगाया जा चुका है तथा जेलों में टीकाकरण के लिए 100 से अधिक शिविर लगाए जा चुके हैं.

जेल / प्रतीकात्मक तस्वीर (File Photo)

भोपाल: कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी को देखते हुए मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) की जेलों से पैरोल पर रिहा किए गये लगभग 4,500 कैदियों (Prisoners) की पैरोल अवधि और 30 दिनों के लिए बढ़ा दी गयी है. राज्य के गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) ने शनिवार को संवाददाताओं को बताया, ‘‘ वर्तमान में मध्य प्रदेश की जेलों से लगभग 4,500 कैदी 60 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर हैं. कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सरकार ने इन कैदियों की पैरोल अवधि और 30 दिन बढ़ाकर 90 दिन करने का निर्णय लिया है.’’ Madhya Pradesh: मई महीने में लॉकडाउन के दौरान हुई शादियों के लिए नहीं मिलेगा मैरिज सर्टिफिकेट

मंत्री ने कहा कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि यह संभव है कि फिलहाल पैरोल पर जेल से बाहर रह रहे ये कैदी अपने साथ कोरोना वायरस संक्रमण जेल में ला आएं और इससे जेल में अन्य कैदी संक्रमित हो सकते हैं.

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जेलों में बंद सभी कैदियों की आरटी-पीसीआर जांच कराई जाएगी. मिश्रा ने बताया कि प्रदेश की जेलों में बंद 18 हजार कैदियों को कोविड-19 टीका लगाया जा चुका है तथा जेलों में टीकाकरण के लिए 100 से अधिक शिविर लगाए जा चुके हैं.

देश में कोविड-19 की महामारी फैलने के बाद उच्चतम न्यायालय द्वारा सरकार को जेलों में भीड़ कम करने के निर्देश देने के बाद गत वर्ष मार्च में जेल के कैदियों को पहली दफा पैरोल पर रिहा किया गया था.

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

\