देश की खबरें | एनजीटी ने मुख्य सचिव, उपराज्यपाल को ठोस कचरा प्रबंधन के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने के मुद्दे को हल करने का निर्देश दिया
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 28 अक्टूबर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने बुधवार को दिल्ली के मुख्य सचिव, उपराज्यपाल को उत्तर-पश्चिम दिल्ली के रानीखेड़ा में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए उपयुक्त भूमि की उपलब्धता के मुद्दे का समाधान करने का निर्देश दिया।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि अब तक जमा हुए कचरे की समस्या से निपटने को लेकर कोई समाधान नहीं किया गया है और मुख्य सचिव एवं उप राज्यपाल को इस समस्या को दूर करना होगा।

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पीठ ने कहा, '' ठोस कचरा प्रबंधन के लिए उपयुक्त भूमि की उपलब्धता के मुद्दे को पहले मुख्य सचिव और उपराज्यपाल को हल करना होगा और इन प्राधिकारियों द्वारा इस मुद्दे पर लिए गए निर्णय के संबंध में डीएसआईडीसी एनजीटी का दरवाजा खटखटा सकती है।''

दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम (डीएसआईडीसी) की ओर से दायर याचिका पर एनजीटी ने यह आदेश पारित किया, जिसमें अधिकरण के पूर्व में दिए गए आदेश कि कचरा प्रबंधन के लिए उपलब्ध स्थान पर औद्योगिक इमारत नहीं बनाई जा सकती, पर पुनर्विचार का अनुरोध किया गया था।

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डीएसआईडीसी ने कहा कि यह निर्देश वापस लिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि 'लैंडफिल साइट' के लिए चुनी गई भूमि पर दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के तहत बहुमंजिला मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के वास्ते नक्शे को मंजूरी मिल चुकी है।

इससे पहले डीएसआईडीसी द्वारा भूमि के व्यवहार्य विकल्प तलाशने के अनुरोध को एनजीटी ने ठुकरा दिया था।

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