जरुरी जानकारी | सरकार ने यूरोपीय संघ के लिये रियायती दर पर 10,000 टन चीनी निर्यात कोटा अधिसूचित किया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. सरकार ने मंगलवार को विशिष्ट प्रावधान के तहत यूरोपीय संघ के लिये रियायती दर पर 10,000 टन कच्ची चीनी का निर्यात कोटा तय किया।
नयी दिल्ली, 21 जुलाई सरकार ने मंगलवार को विशिष्ट प्रावधान के तहत यूरोपीय संघ के लिये रियायती दर पर 10,000 टन कच्ची चीनी का निर्यात कोटा तय किया।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने कहा, ‘‘10,000 टन चीनी (कच्ची और/या सफेद चीनी) यूरोपीय संघ को सीएक्सएल कोटा के तहत एक अक्टूबर 2020 से 30 सितंबर 2021 तक निर्यात किया जाएगा। इसे अधिसूचित कर दिया गया है।’’
यह भी पढ़े | कोरोना की चपेट में उत्तर प्रदेश, कोविड-19 के पीड़ितों को लेकर सरकार की तरफ से जारी हुए ये आदेश.
यूरोपीय संघ नियमन प्रावधान के तहत रियायती चीनी का निर्यात उचित प्राधिकरण द्वारा जारी उत्पत्ति प्रमाणपत्र पर निर्भर करेगा।
सीएक्सएल प्रावधान के तहत यूरोपीय संघ को निर्यात के लिये व्यापारी चीनी कम या शून्य सीमा सीमा पर निर्यात कर सकते हैं।
उत्पत्ति प्रमाणपत्र अतिरिक्त डीजीएफटी जारी करेंगे।
महानिदेशालय हर साल चीनी की मात्रा को अधिसूचित करता है।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)