एजेंसी न्यूज

गैर कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिये किये गये इंतजाम का ब्योरा सार्वजनिक किया जाए:बंबई उच्च न्यायालय

न्यायमूर्ति बी कोलाबावाला ने यह निर्देश दिया।

गैर कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिये किये गये इंतजाम का ब्योरा सार्वजनिक किया जाए:बंबई उच्च न्यायालय
जमात

मुंबई, 30 अप्रैल बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र सरकार और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) को निर्देश दिया कि गैर कोविड -19 रोगियों का इलाज सुनिश्चित करने को लेकर किये गये इंतजाम का ब्योरा वह सार्वजनिक करे।

न्यायमूर्ति बी कोलाबावाला ने यह निर्देश दिया।

इससे पहले, बीएमसी के वकील अनिल सखारे ने उच्च न्यायालय से कहा कि नगर निकाय ने सभी निजी अस्पताल, क्लीनिक, दवाखाना खुला रखने और गैर कोविड-19 रोगियों को इलाज मुहैया करने का निर्देश दिया था।

अदालत ने एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई करने के दौरान यह कहा।

इन याचिकाओं के जरिये उन लोगों की दशा का जिक्र किया गया था जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं और उन्हें क्लीनिक या अस्पताल लौटा दे रहे हैं। याचिकाओं में राज्य के अस्पतालों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधा के अभाव का भी जिक्र किया गया है।

एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुई वरिष्ठ अधिवक्ता गायित्री सिंह ने अदालत से कहा कि राज्य के नगर निकाय अधिकारियों के पास गैर कोविड-19 रोगियों के लिये कोई विस्तृत कार्य योजना नहीं है और कई लोग इलाज के अभाव में पहले ही जान गंवा चुके हैं।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी सुझाव दिया कि प्रारंभिक जांच, डायलिसिस या इस तरह की अन्य सुविधाओं का इंतजाम किया जा सकता है।

इस पर, न्यायमूर्ति कोलाबावाला ने कहा कि बीएमसी और राज्य सरकार को गैर कोविड-19 रोगियों के चिकित्सा सुविधा मुहैया करने के निर्देशों का क्रियान्वयन कराना चाहिए।

अदालत ने सखारे और सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया को दो हफ्तों के अंदर अपना-अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने को भी कहा।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, लेटेस्टली स्टाफ ने इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया है)

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 30, 2020 07:42 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).