नयी दिल्ली, 10 नवंबर उच्चतम न्यायालय बीजापुर के आदिल शाही वंश के कमांडर अफजल खान के मकबरे के आसपास सरकारी जमीन पर बने कथित अनधिकृत ढांचों को ढहाये जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा।
प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने इस दलील का संज्ञान लिया कि अफजल खान के मकबरे को इस आधार पर ध्वस्त किया जा रहा है कि यह वन भूमि पर बने होने के कारण अवैध था।
अफजल खान को 1659 के आसपास दफनाया गया था।
हालांकि, न्यायालय मकबरे के आसपास अनधिकृत ढांचे को ढहाये जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए सहमत हो गया।
अफजल खान महाराष्ट्र के सतारा जिले में प्रतापगढ़ किले के पास मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथों मारे गये थे और बाद में उनकी याद में एक मकबरा बनाया गया था।
अधिकारियों ने बताया कि बृहस्पतिवार तड़के विध्वंस की कवायद शुरू हुई और यह जारी है।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)