देश की खबरें | अदालत ने एक व्यक्ति को महिला के साथ बलात्कार के जुर्म में 12 साल के कठोर कारवास की सजा सुनायी

ठाणे, चार अप्रैल महाराष्ट्र में ठाणे की एक अदालत ने 32-वर्षीय एक व्यक्ति को एक महिला के साथ बलात्कार के जुर्म में 12 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी एम भोसले ने बुधवार को अपने फैसले में अभियुक्त पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और पीड़िता के वास्ते क्षतिपूर्ति के लिए इस मामले को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास भेज दिया।

न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी राशिद उर्फ इमरान चंद कुरैशी के खिलाफ सभी आरोप संदेह से परे जाकर सफलतापूर्वक साबित किये हैं।

अतिरिक्त सरकारी वकील वर्षा चंदाने ने अदालत को बताया कि वारदात के समय आरोपी और पीड़िता (तब 28 साल की) ठाणे जिले में भयंदर इलाके के उत्तान में पड़ोसी थे।

चंदाने ने कहा कि महिला पति से अलग होकर अकेले रह रही थी तथा इलेक्ट्रीशियन कुरैशी बिजली का छोटा-मोटा मरम्मत कार्य करने के लिए उसके घर आया-जाया करता था, इसी दौरान दोनों के बीच जान-पहचान हुई।

अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) ने कहा कि 23 अगस्त, 2018 को कुरैशी जबरन महिला के घर में घुस गया और उसने उसके साथ बलात्कार किया। वकील के मुताबिक अभियुक्त ने पीड़िता को इस घटना के बारे में किसी को बताने पर दुष्परिणाम की भी धमकी दी।

चंदाने ने कहा कि सुनवाई के दौरान पीड़िता के अलावा छह गवाहों से जिरह की गयी। कुरैशी शादीशुदा व्यक्ति है और उसके बच्चे भी हैं।

अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया। न्यायाधीश ने उसे भिन्न-भिन्न अवधियों के लिए कैद की सजा सुनायी, जिसमें अधिकतम 12 वर्ष का कारावास है। अदालत ने कहा कि ये सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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