चयन में अनदेखी के बाद पांच बार के पैरालम्पियन नरेश शर्मा के मामले में दखल से अदालत का इंकार

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा ,‘‘ मुझे इस मामले में प्रतिवादी नंबर चार (अन्य खिलाड़ी) के चयन में दखल देने या सीधे प्रतिवादी नंबर एक (भारतीय पैरालम्पिक समिति) को उनकी जगह या अलग से शर्मा का चयन करने का निर्देश देने का कोई कारण नजर नहीं आता.’’

प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credit PTI)

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने टोक्यो (Tokyo) खेलों के लिये चयन नहीं किये जाने के पांच बार के पैरालम्पियन निशानेबाज नरेश शर्मा (Naresh Sharma) के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया . शर्मा ने इस वर्ग में एक अन्य निशानेबाज के चयन पर सवाल उठाया था. Tokyo Olympics 2020: बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन कुछ देर में भिड़ेंगी एपेट्ज नेदिन से

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा ,‘‘ मुझे इस मामले में प्रतिवादी नंबर चार (अन्य खिलाड़ी) के चयन में दखल देने या सीधे प्रतिवादी नंबर एक (भारतीय पैरालम्पिक समिति) को उनकी जगह या अलग से शर्मा का चयन करने का निर्देश देने का कोई कारण नजर नहीं आता.’’

उन्होंने हालांकि केंद्र सरकार को समिति द्वारा चयन में पक्षपात किये जाने के आरोपों की जांच करने और जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई का निर्देश दिया.

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