चयन में अनदेखी के बाद पांच बार के पैरालम्पियन नरेश शर्मा के मामले में दखल से अदालत का इंकार
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा ,‘‘ मुझे इस मामले में प्रतिवादी नंबर चार (अन्य खिलाड़ी) के चयन में दखल देने या सीधे प्रतिवादी नंबर एक (भारतीय पैरालम्पिक समिति) को उनकी जगह या अलग से शर्मा का चयन करने का निर्देश देने का कोई कारण नजर नहीं आता.’’
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने टोक्यो (Tokyo) खेलों के लिये चयन नहीं किये जाने के पांच बार के पैरालम्पियन निशानेबाज नरेश शर्मा (Naresh Sharma) के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया . शर्मा ने इस वर्ग में एक अन्य निशानेबाज के चयन पर सवाल उठाया था. Tokyo Olympics 2020: बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन कुछ देर में भिड़ेंगी एपेट्ज नेदिन से
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा ,‘‘ मुझे इस मामले में प्रतिवादी नंबर चार (अन्य खिलाड़ी) के चयन में दखल देने या सीधे प्रतिवादी नंबर एक (भारतीय पैरालम्पिक समिति) को उनकी जगह या अलग से शर्मा का चयन करने का निर्देश देने का कोई कारण नजर नहीं आता.’’
उन्होंने हालांकि केंद्र सरकार को समिति द्वारा चयन में पक्षपात किये जाने के आरोपों की जांच करने और जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई का निर्देश दिया.
Tags
DELHI HIGH COURT
Naresh Sharma
Paralympian Shooter
Tokyo
Tokyo Olympic Games 2020
Tokyo Olympics
Tokyo Olympics 2020
tokyo olympics 2020 live
Tokyo Olympics 2021
tokyo olympics india 2020
Tokyo Paralympics
खेल अदालत पैरालम्पिक नरेश
टोक्यो
टोक्यो ओलंपिक
टोक्यो ओलंपिक 2020
टोक्यो ओलंपिक 2020 लाइव
टोक्यो ओलंपिक 2021
टोक्यो ओलंपिक खेल 2020
टोक्यो ओलंपिक भारत 2020
टोक्यो पैरालंपिक
दिल्ली उच्च न्यायालय
नरेश शर्मा
पैरालम्पियन निशानेबाज
संबंधित खबरें
Japan's Princess Yuriko Died: जापान की राजकुमारी युरिको का 101 साल उम्र में निधन, शोक में डूबी रॉयल फैमिली
Delhi Chhath Puja Row: 'यह आपके लिए बहुत हानिकारक है', दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना किनारे छठ पूजा की इजाजत देने से किया इनकार
भारत सरकार ने Wikipedia को भेजा नोटिस, साइट पर मौजूद कंटेंट की निष्पक्षता और सत्यता को लेकर पूछे सवाल
BREAKING: दिल्ली शराब घोटाला केस में सभी आरोपियों को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने अमनदीप सिंह ढल को दी जमानत
\