देश की खबरें | राहुल के खिलाफ मामला दर्ज करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर अदालत ने नोटिस जारी किया: याचिकाकर्ता

वाराणसी (उप्र), सात फरवरी वाराणसी की एक जिला अदालत ने अमेरिका में कथित रूप से भड़काऊ टिप्पणी करने के लिए कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर उन्हें नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने यह जानकारी दी।

याचिकाकर्ता एवं वाराणसी में तिलमापुर के पूर्व ग्राम प्रधान नागेश्वर मिश्रा ने बताया कि जिला न्यायाधीश संजीव पांडे ने 25 फरवरी को सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित की है।

उन्होंने शुक्रवार को बताया कि अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार और गांधी को बृहस्पतिवार को नोटिस जारी कर याचिका पर अपना जवाब देने को कहा।

उन्होंने दावा किया कि गांधी ने अपनी पिछली अमेरिका यात्रा के दौरान कहा था कि भारत में सिख "असुरक्षित महसूस करते हैं, उन्हें पगड़ी और कड़ा पहनने के अधिकार से वंचित किया जाता है और उन्हें गुरुद्वारों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है"।

मिश्रा ने आरोप लगाया कि खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने गांधी की टिप्पणियों का समर्थन किया था, जो ‘‘भारत में असैन्य अशांति भड़काने की साजिश का हिस्सा था।’’

उन्होंने कहा कि एक निचली अदालत ने पिछले साल 28 नवंबर को इसी तरह की याचिका खारिज कर दी थी।

फैसले से असंतुष्ट होकर उन्होंने अपने वकील के माध्यम से जिला न्यायाधीश की अदालत में याचिका दायर की।

उन्होंने कहा, ‘‘जिला न्यायाधीश ने राज्य सरकार और राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने के लिये नोटिस जारी किया है।’’

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)