देश की खबरें | अदालत ने आप सरकार से पूछा- राज्य उपभोक्ता आयोग में रिक्त पदों पर भर्ती में कितना समय लगेगा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को आम आदमी पार्टी सरकार से पूछा कि दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग में रिक्त पदों पर भर्ती में कितना समय लगेगा।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 22 जुलाई दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को आम आदमी पार्टी सरकार से पूछा कि दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग में रिक्त पदों पर भर्ती में कितना समय लगेगा।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए यह सवाल पूछा। अदालत ने एक वकील की याचिका पर सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में मंगलवार को सेवानिवृत हो चुके आयोग के एक न्यायिक सदस्य का कार्यकाल बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

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पीठ ने कहा कि जब आयोग के सदस्य पहले ही सेवानिवृत हो गए हैं, तो उनका कार्यकाल कैसे बढ़ाया जा सकता है।

अदालत ने इस तथ्य को भी स्वीकार नहीं किया कि आयोग पांच सदस्यों के मुकाबले तीन सदस्यों के साथ सीमित कार्यबल के साथ काम कर रहा है।

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दिल्ली सरकार के स्थायी वकील रमेश सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये हुई सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि तीन पदों पर भर्ती के लिये मंगलवार को विज्ञापन जारी किया गया है और आवेदन की अंतिम तिथि 14 अगस्त है।

इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 31 अगस्त तक स्थगित कर दी।

याचिकाकर्ता-वकील राहुल चौहान ने कहा कि आयोग में फिलहाल अध्यक्ष समेत दो सदस्य हैं, जिससे मामलों के निपटारे पर प्रभाव पड़ता है।

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