देश की खबरें | अदालत ने आसराम बापू को दिन में एक बार जेल के बाहर से खाना मंगाने की अनुमति दी
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

जोधपुर, 11 अगस्त राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को रोजाना एक बार जोधपुर केंद्रीय जेल से बाहर का खाना मंगाने की मंगलवार को इजाजत दे दी ।

आसाराम बापू एक नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है ।

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हालांकि, अदालत ने कहा कि बाहर से लाए गए खाना को आसाराम को देने के पहले जेल अधिकारी इसकी पूरी जांच कर लेंगे ।

अदालत ने आसाराम को एक हलफनामा भी दाखिल करने का निर्देश दिया जिसमें उसे बताना होगा कि निजी तौर पर मंगाए गए खाने से उसके स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल असर पड़ता है तो वह उसकी जिम्मेदारी लेगा ।

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आसाराम बापू ने अदालत में एक याचिका दायर कर अनुरोध किया था कि बुजुर्ग होने और चिकित्सकीय स्थिति के कारण उसे जेल के बाहर से ऐसा खाना मंगाने की अनुमति दी जाए जो उसके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल हो ।

उसके वकील जे एस चौधरी ने दलील दी थी कि जेल में दिया जाने वाला भोजन उसके अनुकूल नहीं है और इससे उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है ।

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