परमबीर मामले में ठाणे के पुलिस आयुक्त ने दो विशेष अभियोजकों में से एक को हटाने की सिफारिश की
ठाणे के पुलिस आयुक्त जयजीत सिंह ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को पत्र लिखकर भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी परमबीर सिंह के खिलाफ दर्ज जबरन वसूली के मामले में दो विशेष लोक अभियोजकों में से एक की नियुक्ति रद्द करने का आग्रह किया है.
ठाणे, 27 नवंबर : ठाणे के पुलिस आयुक्त जयजीत सिंह ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को पत्र लिखकर भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी परमबीर सिंह के खिलाफ दर्ज जबरन वसूली के मामले में दो विशेष लोक अभियोजकों में से एक की नियुक्ति रद्द करने का आग्रह किया है. ठाणे नगर पुलिस थाने में दर्ज जबरन वसूली के मामले में शुक्रवार को परमबीर सिंह के पेश होने के बाद 11 अक्टूबर को लिखा यह पत्र मीडिया में सार्वजनिक हुआ. पत्र में कहा गया है, ‘‘हमारे अनुरोध के अनुसार अधिवक्ता शेखर जगताप को नौ अगस्त, 2021 को मामले में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया था.
राज्य सरकार के गृह विभाग ने यह नियुक्ति की थी. लेकिन हमें पता चला है कि राज्य के कानून और न्यायपालिका विभाग ने 30 सितंबर, 2021 को इसी मामले में अधिवक्ता प्रदीप घरात को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है.’’ पत्र के अनुसार मामले में जांच अंतिम चरण में है. एक सप्ताह में आरोप पत्र दाखिल किया जाना है और दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है. इस स्तर पर यह स्पष्ट नहीं है कि विशेष लोक अभियोजक को क्यों बदला गया. यह भी पढ़ें : Tripura: अवसाद ग्रस्त’ व्यक्ति के हमले में मारे गए पांच लोगों में एक पुलिसकर्मी भी शामिल
ठाणे के पुलिस आयुक्त ने राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारी को लिखे पत्र में कहा, ‘‘इसके अलावा, दो विशेष लोक अभियोजक होने से मामला प्रभावित होगा. इसलिए, हम आपसे मामले में अधिवक्ता प्रदीप घरात की नियुक्ति को रद्द करने का अनुरोध करते हैं.’’ मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह शुक्रवार को अपने और 28 अन्य के खिलाफ दर्ज जबरन वसूली के मामले में ठाणे नगर पुलिस थाने में पेश हुए. यह मामला इस साल जुलाई में बिल्डर और सट्टेबाज केतन तन्ना की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था.
(The above story first appeared on LatestLY on Nov 27, 2021 12:59 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

