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देश की खबरें | ठाणे की अदालत ने नाबालिग लड़की से बलात्कार के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2015 में नौ वर्षीय लड़की से बलात्कार करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

देश की खबरें | ठाणे की अदालत ने नाबालिग लड़की से बलात्कार के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई

ठाणे, पांच जून महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2015 में नौ वर्षीय लड़की से बलात्कार करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

पॉक्सो मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश डी एस देशमुख ने 25 मई को दिए गए आदेश में कहा कि सजा से समाज को स्पष्ट संदेश मिलना चाहिए कि ऐसे मामलों में दोषियों से सख्ती से निपटा जाता है। आदेश की प्रति बुधवार को उपलब्ध हुई।

अदालत ने मीरा रोड इलाके के काशीगांव में रहने वाले 44 वर्षीय दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

न्यायाधीश ने आदेश दिया कि जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाए और पीड़िता को मुआवजे के लिए मामला जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को भेज दिया जाए।

आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया था।

विशेष लोक अभियोजक संध्या एच म्हात्रे ने अदालत को बताया कि पीड़िता 11 जुलाई 2015 को पड़ोस में रहने वाले आरोपी के घर में टेलीविजन देखने गई थी, तभी उसने उसके साथ बलात्कार किया|

जब उसके माता-पिता ने उसकी तलाश की, तो उन्होंने उसे रोते हुए और आरोपी के घर से बाहर निकलते हुए देखा।

बाद में, पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने माता-पिता को दी, जिन्होंने पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई।

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध जघन्य है|

उन्होंने कहा कि अपराध के लिए न्यूनतम सजा दस साल है और इसे पॉक्सो अधिनियम के प्रावधान के अनुसार दिया जाना चाहिए।

अदालत ने कहा, ''बच्चे पर यौन हमले के कृत्य को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इस तरह के अपराधों से कठोरता से निपटा जाना चाहिए।''

न्यायाधीश ने कहा ''दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, मुकदमे के दौरान आरोपी के व्यवहार, उसकी उम्र, और पिछले लगभग नौ वर्षों से उसके जेल में रहने को देखते हुए, मैं नरम रुख अपनाता हूं और उसे दस साल की सजा दी जाएगी।''

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(The above story first appeared on LatestLY on Jun 05, 2024 05:02 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).