देश की खबरें | तमिलनाडु : पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को जमानत मिलने पर समर्थकों ने जश्न मनाया

करूर (तमिलनाडु), 26 सितंबर तमिलनाडु के पूर्व मंत्री एवं स्थानीय प्रभावशाली नेता वी. सेंथिल बालाजी को धनशोधन के मामले में बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय से जमानत मिलने के बाद द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों ने जश्न मनाया।

स्थानीय डीएमके कार्यकर्ताओं और बालाजी के समर्थकों ने पटाखे जलाए और पूर्व मंत्री के समर्थन में नारे लगाए। पार्टी के कुछ उत्साही कार्यकर्ताओं ने द्रमुक का झंडा भी लहराया।

शीर्ष अदालत ने बृहस्पतिवार को बालाजी को जमानत दे दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें धनशोधन के एक मामले में जांच के सिलसिले में पिछले साल गिरफ्तार किया था।

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सेंथिल बालाजी को राहत देते हुए कठोर शर्तें भी लगाईं।

बालाजी को पिछले साल 14 जून को ईडी ने कथित नौकरी के बदले नकदी घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया था। उस समय वह पूर्ववर्ती अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) सरकार में परिवहन मंत्री थे।

ईडी ने पिछले साल 12 अगस्त को बालाजी के खिलाफ 3,000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था।

उच्च न्यायालय ने 19 अक्टूबर को बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। एक स्थानीय अदालत भी तीन बार उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी है।

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