चेन्नई, 30 अगस्त तमिलनाडु सरकार ने रविवार को कोविड-19 के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के प्रतिबंधों में बड़े स्तर पर छूट की घोषणा की, जिसके तहत राज्य में लोगों को आवाजाही के लिए अब ई-पास की आवश्यकता नहीं रहेगी और जिलों के भीतर सार्वजनिक एवं निजी बस परिवहन सेवा बहाल की जाएंगी।
यह सभी छूट एक सिंतबर से प्रभावी होंगी।
यह भी पढ़े | Bhupesh Baghel के दो कर्मी पाए गए COVID-19 से संक्रमित, मुख्यमंत्री चार दिन तक रहेंगे पृथक-वास में.
मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने कहा कि पूजा स्थल एवं शॉपिंग मॉल भी खोले जाएंगे।
हालांकि, राज्य के निषिद्ध क्षेत्रों में कोई छूट लागू नहीं होगी। साथ ही 30 सितंबर तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के दौरान धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा समेत वायरस की रोकथाम के अन्य उपाय लागू रहेंगे।
यह भी पढ़े | World Chess Olympiad 2020: राहुल गांधी ने भारतीय शतरंज टीम को शुभकामनाएं दीं.
शिक्षण संस्थानों को भी बंद रखने का आदेश दिया गया है।
पलानीस्वामी ने एक बयान में कहा कि उपनगरीय रेल सेवाएं निरस्त रहेंगी लेकिन चेन्नई मेट्रो को सात सितंबर से दोबारा शुरू किया जाएगा।
बयान के मुताबिक, जिलों के भीतर बस सेवाएं (निजी एवं सरकारी) और चेन्नई महानगर बस सेवा का संचालन एक सितंबर से शुरू किया जाएगा।
राज्य सरकार ने कहा कि एक से दूसरे जिले में जाने के लिए ई-पास की आवश्यकता नहीं रहेगी। हालांकि, देश के अन्य राज्यों से आने वालों के प्रवेश पर यह जारी रहेगा।
पलानीस्वामी ने कहा कि शॉपिंग मॉल, शोरूम और बड़े स्टोर अपने कर्मचारियों की 100 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं लेकिन सिनेमा घर अब भी बंद ही रहेंगे।
उन्होंने कहा कि सितंबर की शुरुआत से ही पूरे तमिलनाडु राज्य में ''पूर्ण लॉकडाउन'' नहीं रहेगा।
राज्य में पिछले दो महीने से प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन लागू रहता था।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)












QuickLY