देश की खबरें | जम्मू कश्मीर में झूठी शिकायत कर कर्मचारियों को परेशान करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें : प्रशासन

जम्मू, 21 जून जम्मू कश्मीर में झूठी शिकायतें कर सरकारी कर्मचारियों को ‘‘व्यापक रूप से परेशान’’ किए जाने को गंभीरता से लेते हुए केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने शुक्रवार को एक परामर्श जारी कर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की सिफारिश की।

उप राज्यपाल प्रशासन ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत झूठी शिकायतें करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए।

सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने शुक्रवार को जारी सर्कुलर में कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा को झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया है।

इसमें ऐसी झूठी शिकायतों के दोषी पाए जाने वाले प्रकाशनों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी सिफारिश की गई है।

नौ सरकारी विभागों और संगठनों में कर्मचारियों को परेशान करने और ब्लेकमेल करने के लिए ‘‘फर्जी’’ और ‘‘तुच्छ शिकायतें’’ कर रहे 19 पुराने अपराधियों की पहचान की गयी है, जिनमें से कुछ पूर्व सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं।

सर्कुलर के अनुसार, पिछले छह महीनों में कर्मचारियों के खिलाफ सात हजार से अधिक शिकायतें फर्जी पाई गई हैं।

इस मुद्दे के समाधान के लिए जीएडी ने सभी प्रशासनिक विभागों, विभागाध्यक्षों, कैडर नियंत्रण प्राधिकरणों और सरकारी कर्मचारियों को झूठी शिकायत करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 182 के तहत मुकदमा चलाने के निर्देश दिए हैं।

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