नयी दिल्ली, 10 सितम्बर यहां की एक अदालत ने उन 35 विदेशी नागरिकों की याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस से बृहस्पतिवार को जवाब मांगा जिन्होंने तबलीगी जमात के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उनके खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती दी गई है।
इन विदेशियों पर कथित तौर पर लापरवाही बरतने और सरकार के कोविड-19 दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने का आरोप है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने पुलिस को 22 सितम्बर तक अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिये।
दिल्ली की मजिस्ट्रेट अदालत ने कोविड-19 संबंधी सरकार के दिशा-निर्देशों का कथितत तौर पर उल्लंघन कर तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने के मामले में 24 अगस्त को 36 नागरिकों के खिलाफ आरोप तय किए थे।
अदालत ने भारतीय दंड संहिता, आपदा प्रबंधन कानून और महामारी कानून की विभिन्न धाराओं के तहत 36 विदेशी नगारिकों के खिलाफ आरोप तय किए थे।
इस अपराध में छह महीने से लेकर आठ साल तक की कैद हो सकती है।
अधिवक्ताओं आशिमा मंडला और मंदाकिनी सिंह के माध्यम से दायर की गई याचिकाओं में दावा किया गया है कि आरोपी वैध रूप से जारी पर्यटन वीजा पर 26 फरवरी को देश में आये थे और 27 से 29 फरवरी तक उन्होंने केवल मरकज की यात्रा की थी।
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