एजेंसी न्यूज

देश की खबरें | उच्चतम न्यायालय ने दोषसिद्धि के खिलाफ मुख्तार अंसारी की अपील पर सुनवाई रोकी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने मुख्तार अंसारी की मौत पर संज्ञान लेते हुए मंगलवार को उस मामले को बंद कर दिया जिसमें उसने 24 साल पुराने एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा खुद को पांच साल कारावास की सजा सुनाए जाने के फैसले को चुनौती दी थी।

देश की खबरें | उच्चतम न्यायालय ने दोषसिद्धि के खिलाफ मुख्तार अंसारी की अपील पर सुनवाई रोकी

नयी दिल्ली, दो अप्रैल उच्चतम न्यायालय ने मुख्तार अंसारी की मौत पर संज्ञान लेते हुए मंगलवार को उस मामले को बंद कर दिया जिसमें उसने 24 साल पुराने एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा खुद को पांच साल कारावास की सजा सुनाए जाने के फैसले को चुनौती दी थी।

गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी ने जेल में रहते हुए सजा के खिलाफ अपील दाखिल की थी।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने अंसारी के निधन संबंधी बयान पर संज्ञान लेते हुए कहा, ‘‘याचिकाकर्ता अब जीवित नहीं है। इसलिए सुनवाई की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।’’

अंसारी की 28 मार्च को उत्तर प्रदेश के बांदा जेल के अस्पताल में हृदयाघात से मौत हो गई थी। पिछले साल 13 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अंसारी द्वारा दाखिल अपील पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया था।

इससे पहले 23 सितंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामले में अंसारी को अधीनस्थ अदालत द्वारा बरी करने के आदेश को पलटते हुए पांच साल कारावास की सजा सुनाई थी।

उच्च न्यायालय ने सांसद/विधायक विशेष अदालत द्वारा 2020 में बरी किए जाने के फैसले को पलटते हुए अंसारी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया था।

उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत 1999 में लखनऊ के हजरतगंज पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

विशेष अदालत ने 2020 में अंसारी को बरी कर दिया था और राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ 2021 में उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की थी।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 02, 2024 04:58 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).