नयी दिल्ली, आठ अक्टूबर उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को राजस्थान राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को निर्देश दिया कि राज्य में निगम चुनावों के लिए एक हफ्ते के अंदर चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी करें।
शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर राज्य सरकार को चुनाव कराने के लिए और समय चाहिए तो राहत के लिए वह उच्च न्यायालय में जा सकती है।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने जयपुर, जोधपुर और कोटा शहरों के नगर निगम के चुनाव 31 अक्टूबर तक कराने के निर्देश दिए थे।
राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि जिन शहरों में नगर निगम के चुनाव होने हैं वहां कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं।
न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने निर्देश दिया कि राज्य चुनाव आयोग एक हफ्ते के अंदर चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी करेगा।
पीठ ने कहा, ‘‘हम राज्य चुनाव आयुक्त को निर्देश देते हैं कि आज से एक हफ्ते के अंदर निगम के चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी करें और जरूरत पड़ने पर समय बढ़ाने के लिए उच्च न्यायालय में जाएं।’’
पीठ ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के आदेश से सहमत है और खासकर इसलिए कि यह संज्ञान में आया है कि राज्य चुनाव आयोग ‘पंचायत समितियों’ के चुनाव कराने की प्रक्रिया में है।
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