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उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से न्यायाधिकरणों में दो सप्ताह के भीतर नियुक्तियां करने को कहा

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्र से दो सप्ताह के भीतर उन न्यायाधिकरणों में नियुक्तियां करने को कहा है, जहां पीठासीन अधिकारियों के साथ साथ न्यायिक एवं तकनीकी सदस्यों की भारी कमी है.

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से न्यायाधिकरणों में दो सप्ताह के भीतर नियुक्तियां करने को कहा
सुप्रीम कोर्ट (Photo Credits: IANS)

नयी दिल्ली, 15 सितंबर : उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने बुधवार को केंद्र से दो सप्ताह के भीतर उन न्यायाधिकरणों में नियुक्तियां करने को कहा है, जहां पीठासीन अधिकारियों के साथ साथ न्यायिक एवं तकनीकी सदस्यों की भारी कमी है. न्यायालय ने केंद्र से यह भी कहा कि यदि अनुशंसित सूची में शामिल व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाता है, तो वह इसका कारण बताए.

प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने देश भर में अर्ध न्यायिक निकायों में रिक्त पदों के नहीं भरे जाने पर नाखुशी व्यक्त की और कहा कि यह ‘‘दयनीय’’ स्थिति है और वादियों को ‘‘अधर में नहीं छोड़ा जा सकता.’’अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने पीठ को आश्वासन दिया कि केंद्र खोज और चयन समिति द्वारा अनुशंसित व्यक्तियों की सूची से दो सप्ताह में न्यायाधिकरणों में नियुक्तियां करेगा. यह भी पढ़ें : Jharkhand Road Accident: झारखंड के रामगढ़ में बस से टक्कर के बाद वैगनआर में आग, पांच लोग जिंदा जले

विभिन्न प्रमुख न्यायाधिकरणों और अपीली न्यायाधिकरणों में लगभग 250 पद रिक्त हैं. शीर्ष अदालत न्यायाधिकरणों में रिक्तियों संबंधी याचिकाओं और अर्ध न्यायिक निकायों को नियंत्रित करने वाले नए कानून संबंधी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 15, 2021 12:53 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).