चंडीगढ़, 15 जून हरियाणा में निजी स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को अब विद्यालय छोड़ने संबंधी प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
राज्य विद्यालय शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर कहा है कि निजी विद्यालयों से आने वाले छात्र स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टीसी) अथवा स्कूल छोड़ने संबंधी प्रमाणपत्र के बिना ही सरकारी स्कूलों में प्रवेश ले सकते हैं।
यह भी पढ़े | कोरोना के कर्नाटक में 213 नए मरीज पाए गए: 15 जून 2020 की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार LIVE.
विभाग के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले अनेक छात्र सरकारी स्कूलों में प्रवेश ले रहे हैं।
विद्यालय शिक्षा विभाग ने निर्णय किया है कि सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने की इच्छा रखने वाले छात्रों को तत्काल दाखिला दिया जाना चाहिए।
यह भी पढ़े | पाकिस्तान में लापता हुए भारतीय उच्चायोग के दो अधिकारी, MEA ने पाक उच्चायुक्त को किया तलब.
प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, ‘‘सरकारी स्कूल को छात्र (राजकीय विद्यायल में दाखिला लेने वाले) के पूर्व निजी स्कूल को इस बारे में लिखित में सूचित करना चाहिए और उससे संबंधित छात्र का स्कूल छोड़ने संबंधी प्रमाणपत्र 15 दिन में ऑनलाइन जारी करने का आग्रह करना चाहिए। यदि निजी स्कूल 15 दिन में प्रमाणपत्र जारी नहीं करता है तो स्वत: ही इसे जारी किया माना जाना चाहिए।’’
उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान राज्य सरकार नहीं चाहती कि किसी छात्र की शिक्षा प्रभावित हो।
प्रवक्ता ने कहा कि विभाग ने राज्य के सभी जिला और खंड शिक्षा अधिकारियों तथा सरकारी स्कूलों के प्रभारियों से आदेश का कड़ा अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)













QuickLY