देश की खबरें | पलानीस्वामी के खिलाफ मानहानि की शिकायत बहाल करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसने अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के महासचिव ई. के. पलानीस्वामी के खिलाफ पार्टी के पूर्व सांसद के. सी. पलानीसामी की आपराधिक मानहानि की शिकायत खारिज करने वाले निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया था।
नयी दिल्ली, 19 जनवरी उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसने अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के महासचिव ई. के. पलानीस्वामी के खिलाफ पार्टी के पूर्व सांसद के. सी. पलानीसामी की आपराधिक मानहानि की शिकायत खारिज करने वाले निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया था।
उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली पलानीसामी की याचिका पर पिछले साल 28 नवंबर को आदेश पारित किया था।
इसने आपराधिक मानहानि की शिकायत बहाल कर दी थी और कहा था कि निचली अदालत कानून के अनुसार इस पर आगे बढ़ेगी।
उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अन्नाद्रमुक महासचिव की ओर से दायर याचिका न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की शीर्ष अदालत की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी, जिसने आदेश पर रोक लगा दी।
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि शिकायत में, पूर्व सांसद पलानीसामी ने आरोप लगाया था कि पार्टी महासचिव पलानीस्वामी ने उनके खिलाफ कुछ आरोप लगाए थे जो मानहानि वाले थे।
उन्होंने आरोप लगाया था कि ये लांछन उनकी प्रतिष्ठा और छवि खराब करने के इरादे से लगाए गए थे।
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(The above story first appeared on LatestLY on Jan 19, 2024 10:48 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

