नयी दिल्ली, 19 दिसंबर दिल्ली की एक अदालत ने जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर रशीद के खिलाफ आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले को बृहस्पतिवार को वापस उन्हीं विशेष न्यायाधीश के पास भेज दिया, जो इस मामले की पहले सुनवाई कर रहे थे।
अदालत ने कहा कि आरोपियों की शिकायतों पर फैसला सुनाया जा सके इसलिए मामले को वापस विशेष न्यायाधीश के पास भेजा जाता है।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल कुमार यादव मामले की सुनवाई कर रहे थे।
विशेष न्यायाधीश ने जिला न्यायाधीश से अनुरोध किया था कि वह मामले को सांसदों के मामलों की सुनवाई के लिए नामित अदालत में स्थानांतरित कर दें क्योंकि रशीद अब संसद सदस्य हैं।
जिला न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को सभी आरोपियों और अभियोजन एजेंसी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की सहमति से मामले को विशेष न्यायाधीश के पास वापस भेज दिया।
जिला न्यायाधीश ने यह आदेश तब पारित किया जब उन्हें बताया गया कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित मामला वर्तमान में दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है।
विशेष अदालत द्वारा 20 दिसंबर को मामले की सुनवाई किए जाने की संभावना है और उच्च न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर अंतिम आदेश पारित किए जाने तक मामले की सुनवाई जारी रहेगी।
इससे पहले रशीद और एनआईए के वकील ने संयुक्त रूप से मामले की सुनवाई अदालत में ही किए जाने की मांग की।
इस वर्ष लोकसभा चुनाव में बारामूला क्षेत्र से निर्वाचित रशीद 2019 से तिहाड़ जेल में हैं। एनआईए ने उन्हें 2017 के आतंकी-वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था।
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