Aryaan Khan Drug Case: विशेष अदालत ने आर्यन खान को जमानत देने से इनकार किया

महानगर स्थित एक विशेष अदालत ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और दो अन्य को बुधवार को जमानत देने से इनकार कर दिया जिन्हें मुंबई अपतटीय क्षेत्र में एक क्रूज पोत से मादक पदार्थ बरामद होने के संबंध में गिरफ्तार किया गया था.

आर्यन खान (Image Credit: Yogen Shah)

मुंबई, 20 अक्टूबर : महानगर स्थित एक विशेष अदालत ने अभिनेता शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान और दो अन्य को बुधवार को जमानत देने से इनकार कर दिया जिन्हें मुंबई अपतटीय क्षेत्र में एक क्रूज पोत से मादक पदार्थ बरामद होने के संबंध में गिरफ्तार किया गया था. विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल ने आर्यन और उनके दो मित्रों- अरबाज मर्चेंट तथा फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया.

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को मादक पदार्थ रखने, इससे संबंधित साजिश, इसके सेवन, खरीद और तस्करी करने के आरोप में तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. यह ही पढ़ें : Aryan Khan को लगा कोर्ट से झटका, जमानत याचिका हुई खारिज

तीनों इस समय न्यायिक हिरासत में हैं. आर्यन और मर्चेंट मुंबई में ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं तथा धमेचा यहां बायकुला महिला कारागार में बंद है. मामले में आरोपी आर्यन खान और अन्य के खिलाफ एनडीपीएस कानून की धाराओं-8(सी), 20(बी), 27, 28, 29 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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