रांची, 17 अक्टूबर झारखंड उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में 2014 में दर्ज एक मामले की सुनवाई कर रही जमशेदपुर की एक अदालत में उनके खिलाफ कार्यवाही पर मंगलवार को रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने कहा कि सोरेन के खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जा सकती और उन्होंने राज्य सरकार को मामले में एक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
सोरेन ने जमशेदपुर की अदालत में उनके खिलाफ लंबित कार्यवाही को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। यह मामला 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान आदित्यपुर थाने में दर्ज एक मुकदमे पर आधारित है।
उच्च न्यायालय में छह सप्ताह बाद मामले की फिर सुनवाई होगी।
सोरेन पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। ऐसा आरोप है कि उन्होंने अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के उम्मीदवार के लिए निर्धारित समय से ज्यादा देर तक प्रचार किया था।
उच्च न्यायालय ने 2022 में उनके खिलाफ ऐसा ही एक अन्य मामला रद्द कर दिया था।
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