राजस्थान में अब खुल सकेंगे शापिंग मॉल व रेस्तरां, सरकार ने लॉकडाउन नियमों में ढील दी
राजस्थान में लॉकडाउन के कारण बंद शापिंग मॉल व रेस्तरां बुधवार से खुल सकेंगे. इसके साथ ही राज्य सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए जिम व स्मारकों को भी पर्यटकों के लिए खोलने की अनुमति दी है.
राजस्थान (Rajasthan) में लॉकडाउन (Lockdown) के कारण बंद शापिंग मॉल व रेस्तरां बुधवार से खुल सकेंगे. इसके साथ ही राज्य सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए जिम व स्मारकों को भी पर्यटकों के लिए खोलने की अनुमति दी है. राज्य के गृह विभाग ने त्रि-स्तरीय जनअनुशासन लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइन में और अधिक छूट प्रदान करते हुए संशोधित गाइडलाइन मंगलवार को जारी की. गृह विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन प्रतिबंधों में बुधवार 16 जून की प्रातः पांच बजे से छूट और बढ़ाई गई है.
वहीं शनिवार सायं पांच से सोमवार प्रातः पांच बजे तक जन अनुशासन सप्ताहांत कर्फ्यू जारी रहेगा.
इसके अनुसार पहले से ही जिन बाजार/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को सोमवार से शुक्रवार तक खोलने की अनुमति थी उन्हें अब सोमवार से शनिवार तक खोले जाने की अनुमति होगी. इसके अलावा प्रतिदिन सायं पांच बजे से अगले दिन प्रातः पांच बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा. यह भी पढ़े: राजस्थान में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में मिले 942 मरीज, 3 हजार से ज्यादा हुए ठीक, 32 ने तोड़ा दम
आदेशानुसार ऐसे समस्त सरकारी/निजी कार्यालय, जहां कार्मिकों की संख्या 10 से कम है, वहां 100 प्रतिशत एवं जिन कार्यालयों में कार्मिकों की संख्या 10 या 10 से अधिक है, उनमें 50 प्रतिशत कार्मिकों को अनुमति होगी. खेल-कूद संबंधी गतिविधियों का आयोजन सम्बन्धित परिसर/स्टेडियम में कोच के निर्देशन में सोमवार से शनिवार प्रातः छह बजे से सायं चार बजे तक हो सकेगा। पूर्णतः वातानुकूलित शापिंग काम्पलेक्स/माल सोमवार से शनिवार प्रातः छह बजे से सायं चार बजे तक खोले जा सकेंगे। रेस्तरां आदि को सोमवार से शनिवार प्रातः नौ बजे से सायं चार बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति होगी.
रेस्तरां द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक होगी एवं टेक-अवे सुविधा सोमवार से शनिवार प्रातः छह बजे से सायं चार बजे तक होगी। होटल संचालक अपने इन-हाऊस मेहमान (गेस्ट) को सर्विस दे सकेंगे। शहर में सिटी/मिनी बसों का संचालन प्रातः पांच बजे से सायं पांच बजे तक होगा। यात्रियों को खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी.
जारी दिशा निर्देशानुसार बुधवार से मेट्रो रेल का संचालन होगा। यात्रियों को खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी. वहीं सिनेमा हाल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं होगी.जिम एवं योग सेन्टर सोमवार से शनिवार प्रातः छह बजे से सायं चार बजे तक खोले जा सकेंगे. सभी पर्यटन स्थल, कला एवं संस्कृति से जुड़े स्मारकों को खोले जाने की अनुमति होगी
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(The above story first appeared on LatestLY on Jun 15, 2021 09:19 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

