शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया को मादक पदार्थ मामले में जमानत मिली
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (Photo Credit : Wikimedia Commons)

चंडीगढ़, 10 अगस्त : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने मादक पदार्थ मामले में बुधवार को शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया को जमानत दे दी. मजीठिया के एक वकील अर्शदीप सिंह क्लेर ने कहा कि न्यायमूर्ति एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है.

मजीठिया ने 20 फरवरी को राज्य के विधानसभा चुनाव के बाद आत्मसमर्पण कर दिया था. वह फिलहाल पटियाला जेल में बंद हैं.खंडपीठ ने 29 जुलाई को मजीठिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. मजीठिया ने 23 मई को उच्च न्यायालय का रुख करके दिसंबर 2021 में स्वापक औषधि मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अपने खिलाफ दर्ज मामले में जमानत मांगी थी. यह भी पढ़ें : Yogi Government Gift: योगी सरकार का बुजुर्ग महिलाओं को तोहफा, अब 60 साल से आगे की महिलाओं को फ्री सवारी

पूर्व मंत्री मजीठिया के खिलाफ कांग्रेस सरकार के दौरान पिछले साल 20 दिसंबर को एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था. मजीठिया शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के साले और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के भाई हैं.