देश की खबरें | अपने खिलाफ मानहानिकर बयानों को लेकर महिला पर पाबंदी के लिए अदालत पहुंचे शेवाले

मुंबई, 17 जनवरी एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना गुट के सांसद राहुल शेवाले ने मंगलवार को बंबई उच्च न्यायालय में अर्जी देकर अनुरोध किया कि वह एक महिला को उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर मानहानि कारक और फर्जी बयान 'पोस्ट' करने से रोके।

गौरतलब है कि दुबई की रहने वाली 33 वर्षीय एक महिला ने विवाह का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार करने का आरोप शेवाले पर लगाया है और सांसद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया है।

महिला ने इस संबंध में सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट लिखे हैं और अपनी शिकायत ट्वीट करके उसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी 'टैग' किया है।

अधिवक्ता अखिलेश चौबे के माध्यम से दायर याचिका में शेवाले ने अदालत से अनुरोध किया है कि वह उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर मानहानि कारक सामग्री डालने के मामले में सरकार को महिला के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दे।

याचिका के अनुसार, शेवाले एक करीबी दोस्त के जरिए फरवरी, 2020 में महिला से मिले। उनका दावा है कि उन्होंने महिला की वित्तीय मदद की लेकिन महिला उन्हें और धन पाने के लिए तंग करने लगी।

सांसद का आरोप है कि महिला ने उनसे 56 लाख रुपये ठगे हैं और जब उन्होंने और पैसे देने से इंकार कर दिया तो वह (महिला) उन्हें धमकियां देने लगी।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)