देश की खबरें | किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले की अदालत ने किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुराचार करने के आरोपी युवक को दोषी ठहराते हुए 10 साल सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मथुरा, 18 मार्च उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले की अदालत ने किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुराचार करने के आरोपी युवक को दोषी ठहराते हुए 10 साल सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
हालांकि, पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने अभियुक्त की सहायता करने की आरोपी महिला सहित दो लोगों को बरी कर दिया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष चंद चतुर्वेदी ने बताया, ‘‘यह मामला थाना बरसाना क्षेत्र का है। जहां एक गांव में रहने वाली 12 वर्षीय किशोरी को गोवर्धन क्षेत्र के मलसराय गांव का युवक वीरपाल भगा ले गया था। किशोरी के पिता ने वीरपाल तथा उसकी मदद करने वाली वृन्दावन क्षेत्र के गांव बाटी की महिला तारावती तथा भरतपुर के डीग थाना क्षेत्र के गांव बरौली निवासी जग्गो उर्फ जगदीश के खिलाफ बेटी को भगाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।’’
उन्होंने बताया, ‘‘पुलिस ने किशोरी को बरामद कर उसका चिकित्सा परीक्षण कराया जिसमें उसके साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि हुई। इस पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम-द्वितीय) जहेंद्र पाल सिंह की अदालत में आरोप पत्र पेश किया।’’
चतुर्वेदी ने बताया,‘‘दोनों पक्षों की दलीलें, उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निर्णय देते हुए बुधवार को न्यायाधीश ने वीरपाल को दोषी करार दिया, लेकिन तारावती व जग्गो को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।’’
उन्होंने बताया कि अदालत ने अभियुक्त वीरपाल को किशोरी को भगाने और दुराचार करने का दोषी मानते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारवास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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(The above story first appeared on LatestLY on Mar 18, 2021 08:56 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

