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जरुरी जानकारी | सेबी ने रिलायंस सिक्योरिटीज पर सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया

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जरुरी जानकारी | सेबी ने रिलायंस सिक्योरिटीज पर सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया

नयी दिल्ली, सात अप्रैल भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोमवार को शेयर ब्रोकर मानदंडों का अनुपालन नहीं करने के लिए रिलायंस सिक्योरिटीज पर सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

सेबी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कंपनी को 45 दिन के भीतर जुर्माना भरना होगा।

यह निर्देश, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा 22 दिसंबर, 2022 से 24 जनवरी, 2023 तक पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर रिलायंस सिक्योरिटीज का निरीक्षण करने के बाद आया है। इसके तहत यह जांच की गई कि इकाई ने स्टॉक ब्रोकिंग गतिविधियों को संकलित किया है या नहीं।

अपनी जांच में, सेबी ने पाया कि रिलायंस सिक्योरिटीज ने तीन मामलों में ग्राहकों को भेजे गए दैनिक मार्जिन ब्योरे में गलत विवरण दिया। इसके अलावा, एक मामले में लेजर बैलेंस को गलत तरीके से रिपोर्ट किया गया था।

इसके अतिरिक्त, नियामक ने पाया कि रिलायंस सिक्योरिटीज ने जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया, क्योंकि आरबीएस ब्योरे की रिपोर्टिंग करते समय नकद जमानत के लिए आंकड़ों को नहीं रखा गया था।

नियामक ने उल्लेख किया कि ब्रोकिंग कंपनी ने ने कई मामलों में कुछ ग्राहक को अग्रिम जुर्माना लगाया। नियमों के तहत, सदस्य किसी भी परिस्थिति में ग्राहक पर अग्रिम मार्जिन के कम संग्रह के लिए जुर्माना नहीं लगाएंगे।

इस तरह की गतिविधियों के माध्यम से, रिलायंस सिक्योरिटीज ने स्टॉक ब्रोकिंग मानदंडों का उल्लंघन किया और नियामक के अनुसार उस पर सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 07, 2025 07:04 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).