जरुरी जानकारी | सेबी का सूचीबद्ध कंपनियों को फॉरेंसिक ऑडिट की जानकारी शेयर बाजारों से साझा करने का निर्देश

नयी दिल्ली, नौ अक्टूबर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्ध कंपनियों से उनके खातों में फॉरेंसिक ऑडिट शुरू होने की जानकारी शेयर बाजारों से साझा करने के लिए कहा है। इसका मकसद जानकारियों मिलने में आ खामियों को दूर करना है।

सेबी की ओर से यह कदम पिछले महीने उसके निदेशक मंडल द्वारा इस संबंध में एक प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाने के बाद उठाया गया है।

यह भी पढ़े | RTGS Facility: RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास बोले- दिसंबर से चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेगी फंड ट्रांसफर की आरटीजीएस प्रणाली.

सेबी ने बृहस्पतिवार को एक अधिसूचना जारी कर रहा कि सूचीबद्ध कंपनियों को फॉरेंसिक ऑडिट शुरू होने की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। इसी के साथ उन्हें इस तरह का ऑडिट करने वाली कंपनी की भी जानकारी देनी होगी। साथ ही इसका कारण उपलब्ध होने पर वह भी शेयर बाजारों को बताना होगा।

इसके बाद कंपनियों को फॉरेंसिक ऑडिट की अंतिम रपट भी सार्वजनिक करनी होगी। इसके अलावा कंपनियों को किसी नियामकीय अथवा कानून अनुपालन संस्था द्वारा फॉरेंसिक ऑडिट से इतर शुरू की जाने वाली किसी भी जांच या नोटिस इत्यादि की जानकारी देनी होगी। इस पर प्रबंधन की ओर से दी गई सफाई भी जारी करनी होगी।

यह भी पढ़े | Fixed Deposit पर इन बैंकों में मिल रहा हैं सबसे जादा ब्याज, पैसे लगाने पर मिलेगा अच्छा फायदा.

सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों के लिए नियमों में कुछ और बदलाव भी किए हैं। इसमें गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियां और उनके लिए 100 प्रतिशत परिसंपत्ति कवर का रखरखाव करना तथा डिबेंचर ट्रस्टी के पास जमा दस्तावेज के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना शामिल है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)