नयी दिल्ली, नौ अक्टूबर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्ध कंपनियों से उनके खातों में फॉरेंसिक ऑडिट शुरू होने की जानकारी शेयर बाजारों से साझा करने के लिए कहा है। इसका मकसद जानकारियों मिलने में आ खामियों को दूर करना है।
सेबी की ओर से यह कदम पिछले महीने उसके निदेशक मंडल द्वारा इस संबंध में एक प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाने के बाद उठाया गया है।
सेबी ने बृहस्पतिवार को एक अधिसूचना जारी कर रहा कि सूचीबद्ध कंपनियों को फॉरेंसिक ऑडिट शुरू होने की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। इसी के साथ उन्हें इस तरह का ऑडिट करने वाली कंपनी की भी जानकारी देनी होगी। साथ ही इसका कारण उपलब्ध होने पर वह भी शेयर बाजारों को बताना होगा।
इसके बाद कंपनियों को फॉरेंसिक ऑडिट की अंतिम रपट भी सार्वजनिक करनी होगी। इसके अलावा कंपनियों को किसी नियामकीय अथवा कानून अनुपालन संस्था द्वारा फॉरेंसिक ऑडिट से इतर शुरू की जाने वाली किसी भी जांच या नोटिस इत्यादि की जानकारी देनी होगी। इस पर प्रबंधन की ओर से दी गई सफाई भी जारी करनी होगी।
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सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों के लिए नियमों में कुछ और बदलाव भी किए हैं। इसमें गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियां और उनके लिए 100 प्रतिशत परिसंपत्ति कवर का रखरखाव करना तथा डिबेंचर ट्रस्टी के पास जमा दस्तावेज के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना शामिल है।
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