नयी दिल्ली, एक नवंबर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने जरूरी पंजीकरण कराए बिना निवेश सलाहकार सेवाएं देने के लिए प्रोफिशिएंट रिसर्च और उसके भागीदारों पर पूंजी बाजार में कामकाज पर चार साल का प्रतिबंध लगा दिया है।
निवेश सलाहकार विनियम, 2013 के तहत ऐसा प्रमाणन अनिवार्य है।
प्रोफिशिएंड के इन भागीदारों में विधि सिंह परिहार, मोहम्मद सोहेल खान और अल्तमश शेख शामिल हैं।
खान के खिलाफ कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है क्योंकि वह केवल दो महीने के लिए भागीदार थे और उन्होंने एक सितंबर, 2014 से इस्तीफा दे दिया था।
प्रोफिशिएंट रिसर्च ने जुलाई 2014 से नवंबर 2016 के दौरान परामर्श शुल्क के नाम पर करीब 48 लाख रुपये जुटाए थे।
सेबी ने प्रोफिशिएंट, विधि सिंह परिहार और अल्तमश शेख को प्रॉफिशिएंट रिसर्च के नाम पर की गयी गैर पंजीकृत निवेश सलाहकार गतिविधियों के संबंध में ग्राहकों/निवेशकों से शुल्क या किसी भी दूसरे रूप में मिले पैसे को तीन महीने के भीतर वापस करने का निर्देश दिया है।
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